अगर आप एक नया स्कूल (कक्षा 1 से 5 तक) खोलना चाहते हैं, तो नीचे मैंने पूरा प्रोसेस आसान हिंदी में समझाया है
1 . सबसे पहले तय करें – आप कौन-सा स्कूल खोलना चाहते हैं
भारत में दो तरह के स्कूल होते हैं:
सरकारी सहायता प्राप्त (Government Aided)
निजी (Private Unaided)
अगर आप अपना खुद का स्कूल खोलना चाहते हैं, तो निजी स्कूल सबसे अच्छा विकल्प है।
2️⃣ ज़मीन और बिल्डिंग की आवश्यकता
स्कूल के लिए कम से कम 800 से 1000 वर्ग गज (700–900 वर्ग मीटर) जमीन की जरूरत होती है।
बिल्डिंग सुरक्षित, हवादार, और प्राकृतिक रोशनी वाली होनी चाहिए।
हर कक्षा में 40 छात्रों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, ऑफिस रूम, और खेलने की जगह अनिवार्य है।
3️⃣ ट्रस्ट / सोसाइटी / कंपनी का पंजीकरण
स्कूल किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं चल सकता।इसलिए आपको पहले एक ट्रस्ट (Trust) या सोसाइटी (Society) बनानी होगी।
इसे आप Registrar of Societies या Charity Commissioner Office में रजिस्टर करवा सकते हैं।
यह ट्रस्ट ही आगे जाकर स्कूल चलाएगा और सारे दस्तावेज उसी के नाम पर होंगे।
4️⃣ मान्यता (Recognition) और अनुमति (NOC)
यह सबसे ज़रूरी स्टेप है 👇
अपने ज़िले के Basic Shiksha Adhikari (BSA) या District Education Officer (DEO) के दफ्तर में आवेदन करें।
आवेदन के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज लगते हैं:
जमीन के स्वामित्व या किराए का दस्तावेज़
बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट (P.W.D. से)
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
स्वच्छता प्रमाणपत्र (नगर निगम से)
ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की कॉपी
शिक्षकों की योग्यता के प्रमाणपत्र
फीस संरचना और सिलेबस की कॉपी
स्कूल की बिल्डिंग और कक्षाओं की तस्वीरें
शिक्षा विभाग की टीम स्कूल का निरीक्षण करती है।
अगर सब कुछ नियमों के अनुसार होता है, तो स्कूल को कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता (Recognition) मिल जाती है।
5️⃣ शिक्षक और स्टाफ की जरूरत
कम से कम 4–5 योग्य शिक्षक (D.El.Ed. या B.Ed. होना चाहिए)।
1 हेड टीचर / प्रिंसिपल
1 क्लर्क, 1 चपरासी, 1 आया
6️⃣ बोर्ड से संबद्धता (Affiliation)
शुरुआत में स्कूल को राज्य शिक्षा बोर्ड (State Board) से मान्यता मिलती है।बाद में, जब स्कूल कक्षा 6 से 10 तक बढ़ता है, तो आप इसे CBSE या ICSE बोर्ड से भी जोड़ सकते हैं।
8️⃣ ज़रूरी विभाग और संपर्क
Basic Shiksha Adhikari (BSA) – जिले का शिक्षा कार्यालय
नगर निगम / अग्निशमन विभाग – NOC प्रमाणपत्र के लिए
Registrar of Societies – ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए
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